राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही गाइडलाइन की पाबंदियां शुक्रवार से लागू हो गई हैं. शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें शामिल लोग वे होंगे जिन्हें दोनों डोज मिले हैं। अगर कोई बिना वैक्सीन की डबल डोज लगाए ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है तो आयोजक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी से लेकर हर कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन वीडियोग्राफी कराएगा।
जुर्माना को लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शादी समारोह की जानकारी राजस्थान सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। बिना कोई नोटिस दिए मेहमानों को आमंत्रित करने या शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों में शामिल होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने 7 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू की है।
हर सार्वजनिक आयोजन के लिए वैक्सीन की दोहरी खुराक अनिवार्य
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब केवल वैक्सीन की डबल डोज वाले लोगों को ही शादी समारोह से हर सार्वजनिक कार्यक्रम (राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम, धरना-प्रदर्शन) में भाग लेने की अनुमति होगी. ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम के आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जनवरी-फरवरी में 15 मुहूर्त, 65 हजार से ज्यादा शादियां
जनवरी और फरवरी की बात करें तो दोनों महीने में 15 शादियां होती हैं। 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने से शादियों की शुरुआत होगी। पहला सावा 15 जनवरी को है। इसके बाद 20, 23, 24, 27, 28, 29 और 30 जनवरी शादियों के लिए शुभ मुहूर्त हैं।
जहां जनवरी में 8 दिन होते हैं, वहीं फरवरी में शादियों के लिए 7 मुहूर्त होते हैं। 5, 6, 11, 12, 18, 19 और 22 फरवरी को हजारों जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे।
पंडित, मैरिज गार्डन संचालकों का कहना है कि इन 15 दिनों में हर जिले में 2 हजार से ज्यादा शामिल होंगे. इस आधार पर अनुमान लगाया जाए तो जनवरी और फरवरी माह में पूरे प्रदेश में 65 हजार से अधिक शादियां होंगी।
सबसे बड़ा सवाल, आप टीकाकरण की जांच कैसे करेंगे?
सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि शादी और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए लोगों ने डबल डोज लगाया है या नहीं, इसकी जांच कैसे होगी. हालांकि सरकार का कहना है कि हर आयोजन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, लेकिन टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
डबल डोज टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल में शामिल
सरकार ने वैक्सीन की दोनों खुराकों को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रावधान को कोविड प्रोटोकॉल में शामिल किया है। COVID प्रोटोकॉल में पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन शामिल था।
अधिकारी करेंगे निगरानी
शादी समारोह से लेकर हर कार्यक्रम की जिला प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रशासन के कर्मचारी निगरानी करेंगे। आयोजक के समक्ष 100 से अधिक लोग नहीं होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का वचन लिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
31 जनवरी के बाद हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री
शादी व अन्य आयोजनों में दोनों डोज की अनिवार्यता 7 जनवरी से लागू हो गई है। 31 जनवरी के बाद सरकार हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री का नियम लागू करेगी। डबल डोज वैक्सीन के बिना कोई व्यक्ति बाजार से कहीं नहीं जा सकेगा। नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर हर जगह नो वैक्सीन नो एंट्री का प्रावधान लागू होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया है.
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